अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा : वित्त मंत्री

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1 लाख रुपये प्रति माह की औसत आय, विशेष आय को छोड़कर (जैसे कि पूंजीगत लाभ), नए कर व्यवस्था के तहत यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, क्योंकि वेतनभोगी करदाताओं को 75,000 रुपये का मानक कटौती मिलेगा : वित्त मंत्री।

नई कर स्लैब इस प्रकार हैं:

  • रु 0 से 4 लाख – शून्य
  • रु 4 से 8 लाख – 5%
  • रु 8 से 12 लाख – 10%
  • रु 12 से 16 लाख – 15%
  • रु 16 से 20 लाख – 20%
  • रु 20 से 24 लाख – 25%
  • रु 24 लाख और उससे अधिक – 30%

“12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं के लिए, पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दर वाली आय को छोड़कर, स्लैब में बदलाव और कर रियायत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें कोई कर नहीं देना पड़े,” वित्त मंत्री ने कहा।

वित्त मंत्री ने कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझाया:

  • एक करदाता, जो नए कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये की आय के साथ है, उसे 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार कर की 100% छूट है।
  • 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार कर की 30% छूट है।
  • 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार कर की 25% छूट है।

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