संजय कुमार विनीत : शिक्षा विभाग ने एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग को जिलों से 737.44 करोड़ का हिसाब अबतक नहीं मिला है। एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कारवाई होगी । बिहार में एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक एसी-डीसी बिल विपत्र जमा करना अनिवार्य किया है। 31 मार्च से पहले एसी-डीसी बिल विपत्र जमा करना अनिवार्य है। साथ ही, शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं की राशि के वाउचर या चालान जमा करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट तौर से कहा है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही, खर्च राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से देना होगा। इसमें देरी होने का मतलब है कि एसी-डीसी बिल को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बता दें कि राज्य में स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर खर्च 737.44 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को सप्ताह भर के अंदर एसी-डीसी बिल देने को कहा है।
सभी हाइस्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को 31 मार्च तक रविवार एवं अन्य विभागीय अवकाश के दिन भी विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया। विदित हो कि इन स्कूलों में एफटीटीएच ब्राडबैंड कनेक्टिविटी बीएसएनएल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अवकाश के दिन भी विद्यालय खुला रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावी होगा।