नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में लाल किले पर मालिकाना हक का दावा करने वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम ने खुद को मुगल बादशाह का वंशज बताया था और लाल किले पर कब्जे की मांग कर रही थीं।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “सिर्फ लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं? उन्हें भी क्यों छोड़ दें? यह याचिका पूरी तरह से आधारहीन है, इसे खारिज किया जाता है।”
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी इसी याचिका को खारिज कर चुका है, जिसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही महिला का लाल किले पर कब्जे का दावा कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।
Rajesh Mohan Sahay
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