भोपाल 11 अप्रैल, 2025 – मध्यप्रदेश सरकार उन बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चला रही है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया है। इस योजना के तहत, ऐसे पात्र परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को प्रतिमाह ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके संज्ञान में ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हुई है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो कृपया उन्हें इस योजना के बारे में सूचित करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।
पात्र परिवारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें:
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चा एवं मां का संयुक्त बैंक खाता
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड (मां एवं बच्चा दोनों का)
- स्कूल आईडी कार्ड/प्रधानाचार्य से लिखवाकर प्रमाण पत्र
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (₹72,000/₹75,000 वार्षिक आय सीमा)
आवेदन प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:
- आवेदन पत्र बाल कल्याण समिति (CWC) कार्यालय में उपलब्ध है और वहीं जमा भी किया जाता है।
- फील्ड वर्कर भी आवेदन पत्र जमा कराने में सहायता करते हैं।
- आवेदन जमा करते समय मां और बच्चे दोनों का CWC कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को कम से कम 10-10 अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। यह एक पुण्य कार्य है और इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी किसी बच्चे के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
विद्यालय प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस योजना की सूचना अपने सभी छात्र-छात्राओं तक पहुंचाएं, ताकि पात्र विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।
Rajesh Mohan Sahay