पटना, 03 अप्रैल 2025: बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने खरीफ 2024 मौसम के लिए फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को फसल सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सूचना जारी की है।
विभाग द्वारा योग्य पंचायतों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। चयनित पंचायतों के आवेदक किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट या ई-सहकारी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना किसान निबंधन संख्या दर्ज कर, निबंधित मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के द्वारा दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए रैयत किसानों को अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2023 के बाद निर्गत हुआ हो या राजस्व रसीद जो 31 मार्च 2024 के बाद निर्गत हुई हो, अपलोड करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें स्वघोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा।
गैर रैयत किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र को अपलोड करना होगा, जो कि वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा चयनित पंचायतों के आवेदक किसानों को दस्तावेज अपलोड करने के लिए उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर भी लिंक भेजा गया है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। योजना के तहत, थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, और यदि क्षति 20 प्रतिशत से अधिक होती है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, किसान विभाग के कॉल सेंटर (सुगम) के टोल फ्री नंबर 18001800110 पर संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
संतोष श्रीवास्तव “अंजान जी”