190000 स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों में 10225 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी , बाकी शिक्षकों को करना होगा इंतजार

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पटना : बिहार में एक लाख 90 हजार के करीब शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों पर मेहरबानी दिखाई है। सोमवार (24 मार्च, 2025) को 10 हजार 225 शिक्षकों की लिस्ट शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है।

स्थानांतरित सभी 10,225 शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। संबंधित शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय स्थापना समिति की बैठक में सोमवार को लिया गया है। समिति के अध्यक्ष शिक्षा सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके सभी सदस्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला, प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक संजय कुमार चौधरी एवं माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी शामिल थे।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में बताया गया है असाध्य रोग (कैंसर) से ग्रसित 113 पुरुष शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा 113 महिला शिक्षकों ने भी इसी समस्या के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा किडनी रोग, हार्ट और लीवर के रोग से ग्रसित कुल 937 महिला और पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। दिव्यंगता के आधार पर कुल 2685, परिवार में मानसिक रूप से परेशान सदस्यों के लिए आवेदन करने वाले 573 का ट्रांसफर किया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यदि शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिये गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी स्थानान्तरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिये गये विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत / प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा।

अधिकारी ने यह भी बताया कि शिक्षकों को इस आशय के भी शपथपत्र देने होंगे कि आवंटत जिला उन्हें स्वीकार है। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत-प्रखंड में पदस्थापन स्वीकार होगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा। शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रहेगा। इस स्थानांतरण से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है। स्थानांतरित शिक्षकों का 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन होगा।

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