दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना में कड़े नियम, 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, [26.03.2025] – दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार द्वारा घोषित महिला समृद्धि योजना में कड़े नियम एवं शर्तें लागू की जा सकती हैं। यह योजना दिल्ली में गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹2500 प्रति माह का भत्ता देने का वादा करती है, जिसे दिल्ली सरकार ने 8 मार्च, 2025 को महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था।

इस योजना के तहत, लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो परिवार की सबसे बड़ी महिला हैं, और जिनके पास तीन से कम बच्चे हों। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन इसमें कुछ स्पष्ट प्रतिबंध भी हैं। यदि किसी महिला के तीन या अधिक बच्चे हैं, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यदि महिला के बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है या महिला किसी अन्य सरकारी योजना, जैसे विधवा या वृद्धावस्था पेंशन, का लाभ ले रही है, तो उसे भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।

कब तक मिलेगा लाभ:

महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र महिलाएं वे होंगी जिनकी आय बीपीएल (बelow poverty line) कार्डधारक होने के कारण ₹1 लाख से कम हो, और जो कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में निवास करती हों। इसके साथ ही योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो। अनुमान है कि दिल्ली में करीब 20 से 25 लाख BPL कार्डधारक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य हो सकती हैं।

दिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ₹5100 करोड़ का बजट

दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए ₹5100 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यह कदम सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बना सकें।

इस योजना के तहत, अगर एक BPL कार्ड पर एक से अधिक महिला का नाम है, तो घर की सबसे बड़ी महिला को ही यह भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल उन पात्र महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरतमंद हैं।

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