दीपावली से पहले पटाखा दुकानों की कड़ी जांच का आदेश, अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई

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Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher

बोकारो, 11 अक्टूबर, 2025 : दीपावली पर्व 2025 के दृष्टिगत उपायुक्त अजय नाथ झा ने अनुमंडल पदाधिकारी चास और बेरमो (तेनुघाट) को निर्देश जारी किया है कि जिले में संचालित सभी पटाखा दुकानों की सघन जांच की जाए। इसके तहत केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति वाली दुकानों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। जो दुकानें बिना वैध अनुज्ञप्ति या रिहायशी/आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करेंगी, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने पिछले वर्षों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चेतावनी दी। वर्ष 2024 में गरगा पुल और बी.एस.सिटी क्षेत्रान्तर्गत पटाखा दुकानों में लगी भीषण आग तथा मार्च 2025 में गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में अवैध पटाखा दुकान में आग लगने से हुई पांच लोगों की मौत की घटनाओं को लेकर कहा कि जिले में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दीपावली पर्व के अवसर पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 84 के तहत किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को विहित प्रपत्र एई-5 में निर्धारित शुल्क, दो फोटो, आधार कार्ड की प्रति और स्वप्रमाणित शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा।

उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जांच तीन दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सभी अस्थायी पटाखा दुकानें केवल सुरक्षित, खुली और गैर-आवासीय क्षेत्रों में लगाई जाएं। प्रशासन द्वारा पटाखा बाजारों में दमकल एवं सुरक्षा दलों की तैनाती के साथ-साथ फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।

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