Anjaan Jee
Editor in Chief & Publisher
रांची, 02 सितंबर, 2025 – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े कुल 48 महत्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इन फैसलों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है।
प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं
- जल संसाधन: पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ की तीसरी पुनरीक्षित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सड़क और पुल:
- सत्संगनगर-भिरखीबाद (जसीडीह) में रेलवे क्रॉसिंग पर ₹49.10 करोड़ की लागत से एक पथ ऊपरी पुल (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी।
- रामगढ़ में MDR-101 और MDR-105 को जोड़ने वाली 6.263 किमी लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए ₹34.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- धनबाद में निरसा से खाड़ापाथर तक 16.650 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए ₹58.07 करोड़ की मंजूरी।
- चाईबासा में 11.110 किमी लंबी हाटा-चाईबासा सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए ₹75.97 करोड़ की स्वीकृति।
- डाल्टेनगंज में 15.150 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए ₹104.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- ऊर्जा क्षेत्र:
- चास (बोकारो) में ₹74.95 करोड़ की लागत से 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण।
- धनबाद, सिंदरी और मैथन में भी ₹113 करोड़ से लेकर ₹174 करोड़ तक की लागत से कई नए ग्रिड सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को मंजूरी।
- एयरोस्पेस और शहरी विकास: धनबाद हवाई अड्डे पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एयरोपार्क शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- आपदा प्रबंधन: गृह रक्षा वाहिनी के लिए ₹39.88 करोड़ की लागत से हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन की खरीद को पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
सामाजिक कल्याण और सशक्तीकरण
- प्रवासी श्रमिक कोष: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष’ के गठन को मंजूरी दी गई। यह कोष मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास तक लाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
- आंगनवाड़ी केंद्र: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत 109 और 50 आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन को स्वीकृति दी गई, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
- पेंशन और वेतन लाभ:
- 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और 11 अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन/उपादान देने की प्रक्रिया निर्धारित करने को मंजूरी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कोर्ट के आदेश के बाद सेवा नियमित किए गए कर्मचारियों को बकाया वेतन और पेंशन लाभ देने के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: योजना के तहत आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी।
शिक्षा और सांस्कृतिक विकास
- अकादमियों का गठन: राज्य में कला, साहित्य, संगीत और नाटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, झारखंड राज्य साहित्य अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी दी गई।
- शिक्षण नियमावली:
- “झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” को स्वीकृति।
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- “Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025” को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- छात्रवृत्ति और कॉलेज:
- मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में कोटिवार छात्रों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी।
- गिरिडीह में ₹244.73 करोड़ की लागत से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण की योजना को स्वीकृति।
- बीआईटी सिंदरी के सेवानिवृत्त प्रदर्शकों को व्याख्याता के बराबर वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- सेवा नियमितीकरण: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर उन्हें सभी वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- चिकित्सकों की बर्खास्तगी: सदर अस्पताल, गिरिडीह और धनबाद सहित अन्य स्थानों से चार चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई, जिसमें डॉ. फरहाना और डॉ. ज्योति कुमारी शामिल हैं।
- मदिरा थोक बिक्री: मदिरा के थोक विक्रेता नहीं मिलने पर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को पूरे राज्य में थोक बिक्री का अनन्य अधिकार दिया गया है।
- शिबू सोरेन का आवास: पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन को आजीवन आवंटित आवास उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
- अन्य:
- झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।
- “Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025” को लागू करने की स्वीकृति।
- झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 को मंजूरी।
- मृत दाताओं से अंग और ऊतक दान के लिए दिशानिर्देश जारी करने की स्वीकृति।