POSH अधिनियम पर विभागीय कार्यशाला आयोजित, सुरक्षित व गरिमामय कार्यस्थल पर दिया गया जोर

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Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher

पटना, 23 दिसंबर 2025 : पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमामय कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिनांक 23 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विभागीय सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम–2013 यानी POSH Act के प्रति विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करना था। इस दौरान वीडियो प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में समझाया गया, ताकि सभी कर्मी अपने अधिकारों और दायित्वों को भली-भांति समझ सकें।

कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया कि सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यशाला के दौरान आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा त्वरित और निष्पक्ष निवारण तंत्र पर विस्तार से जानकारी दी गई।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि जागरूकता ही यौन उत्पीड़न की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने महिला कर्मियों से अपील की कि किसी भी प्रकार के असहज, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार की स्थिति में बिना संकोच तत्काल शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस अवसर पर विभाग के उप सचिव, सहायक निदेशक सहित अन्य सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यशाला के माध्यम से विभाग ने यह संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता के प्रति वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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