पुराने सवालों के बीच आया नया डिजिटल सुराग

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अभिनव श्रीवास्तव की रिपोर्ट

बागबेड़ा की उस सुबह से पटना तक की यात्रा ने खड़े किए नए सवाल, कथित धमकी की रिकॉर्डिंग और FIR की तस्वीर अब जांच के केंद्र में

बागबेड़ा की उस सुबह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

29 जुलाई को कॉलोनी रोड नंबर-3, स्थित एक मकान से शुरू हुई कहानी पहले एक प्रेम विवाद तक पहुंची, फिर गंभीर रूप से घायल युवक आशीष कुमार के अस्पताल पहुंचने और अंततः पटना में उसकी मौत तक जा पहुंची। हमारी पिछली स्टोरी में भी यही सवाल सामने आया था कि आखिर उस सुबह घर के भीतर क्या हुआ था और क्या मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल सामग्री उस घटना की कोई महत्वपूर्ण कड़ी अपने भीतर समेटे हुए है।

अब कहानी में एक नया मोड़ आया है।

कुछ डिजिटल सामग्री, कथित धमकी की आवाज की रिकॉर्डिंग और एक FIR की प्रति से जुड़े दावे सामने आए हैं। इनके साथ कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं, जिनका जवाब केवल आरोपों या दावों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जांच से मिल सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यही है-

क्या ये नए डिजिटल सुराग उस सुबह की वास्तविक कहानी तक पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं?

या फिर ये भी मामले से जुड़े किसी पक्ष का अपना पक्ष रखने का माध्यम हैं?

सच अभी जांच के भीतर है।

कहानी जहां से आगे बढ़ती है

बागबेड़ा की उस सुबह पुलिस ने आशीष को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए पटना ले जाने की बात सामने आई। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट में चिकित्सा दस्तावेजों में गंभीर चोटों और उनसे उत्पन्न जटिलताओं का उल्लेख भी किया गया था।

यहीं से कहानी का अगला सवाल शुरू होता है।

  • आशीष को जिस हालत में जमशेदपुर से पटना ले जाया गया, उस दौरान उसकी स्थिति क्या थी?
  • उसे किस वाहन से ले जाया गया?
  • रास्ते में कौन-कौन लोग उसके साथ थे?
  • उसकी चिकित्सकीय स्थिति क्या थी?
  • और क्या रास्ते में उसकी हालत में कोई ऐसा बदलाव आया, जिसे जांच में दर्ज किया जाना चाहिए?

इन सवालों को लेकर अब नई बातें सामने आ रही हैं।

पटना की लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा

बताया जा रहा है कि आशीष को हुंडई ऑरा कार से पटना ले जाया गया और वाहन में कुल पांच लोग सवार थे।

यदि यह जानकारी सही है, तो यह भी जांच का विषय बनता है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को किस चिकित्सकीय स्थिति में लगभग 400 किलोमीटर की सड़क यात्रा कराई गई।

  • क्या उसे रास्ते में किसी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर दिखाया गया?
  • क्या रास्ते की कोई मेडिकल एंट्री उपलब्ध है?
  • क्या वाहन की यात्रा, समय और रुकने की जानकारी किसी डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकती है?
  • क्या अस्पताल पहुंचने के समय आशीष की स्थिति वही थी, जो जमशेदपुर से निकलते समय थी?

इन सवालों के जवाब मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेज, यात्रा के समय, वाहन की स्थिति और संबंधित लोगों के बयानों से ही सामने आ सकते हैं।

और यहीं से एक बेहद गंभीर सवाल उठता है

नई चर्चाओं में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि रास्ते में आशीष के साथ कुछ और हुआ हो सकता है।

यह भी एक दावा सामने आ रहा है कि परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसके अपने पिता द्वारा रास्ते में उसके साथ कुछ किए जाने की आशंका की जांच होनी चाहिए।

लेकिन इस समय यह केवल एक आशंका है-स्थापित तथ्य नहीं।

इस तरह के गंभीर आरोप की पुष्टि बिना ठोस साक्ष्य के नहीं की जा सकती।

यदि ऐसा कोई संदेह जांच के सामने रखा गया है, तो उसका जवाब मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोटों की प्रकृति, मृत्यु से पहले की चिकित्सकीय स्थिति, वाहन में मौजूद लोगों के बयान और रास्ते से जुड़े उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों से ही मिल सकता है।

  • क्या आशीष को रास्ते में कोई नई चोट लगी?
  • क्या उसकी चोटों की प्रकृति में कोई बदलाव पाया गया?
  • क्या चिकित्सा दस्तावेज चोटों के समय और स्वरूप के बारे में कोई संकेत देते हैं?
  • क्या वाहन में मौजूद सभी लोगों के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं?

यह ऐसे सवाल हैं, जिनकी जांच जरूरी है-लेकिन जिनका उत्तर अभी अनुमान से नहीं दिया जा सकता।

पहले एक कहानी थी, अब कई परतें हैं

हमारी पिछली स्टोरी में आशीष के कथित बयान और युवती के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के बीच दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई थीं। आशीष ने खुद को पीड़ित बताया था, जबकि युवती के पिता ने उस पर उनकी बेटी के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

अब नई डिजिटल सामग्री इस कहानी में तीसरी परत जोड़ती दिखाई दे रही है।

दावा किया जा रहा है कि आशीष ने युवती के पिता को अभद्र गालियाँ और दस दिनों के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।
(अभद्र भाषा के प्रयोग होने कारण यह संलग्न नहीं किया जा सकता)

लेकिन यहां भी एक सवाल रिकॉर्डिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है-

जिस आवाज में गाली और धमकी सुनाई दे रही है, क्या वह वास्तव में आशीष की ही आवाज है?

और दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज किसकी है?

  • क्या रिकॉर्डिंग मूल है?
  • क्या उसमें कोई कट या संपादन हुआ है?
  • रिकॉर्डिंग कब बनाई गई?
  • किस मोबाइल से बनाई गई?
  • उससे पहले और बाद की बातचीत क्या थी?

इन सभी सवालों का जवाब वॉइस फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक जांच से ही मिल सकता है।

किसी ऑडियो क्लिप को केवल सुनकर किसी व्यक्ति की पहचान अंतिम रूप से तय नहीं की जा सकती।

अपराधी होने का दावा और FIR की तस्वीर

नई सामग्री में आशीष के बारे में यह दावा भी किया जा रहा है कि उसके कई लड़कियों से कथित संबंध थे और वह एक शातिर अपराधी था। उसके खिलाफ कई FIR दर्ज होने की बात भी कही जा रही है।

इसके समर्थन में एक FIR की प्रति दिखाए जाने की बात सामने आई है।

लेकिन यहां भी कहानी को रोककर एक जरूरी सवाल पूछना होगा-

क्या वह FIR वास्तव में आशीष के खिलाफ थी?

  • FIR के अनुसार आशीष कुमार पिता मोहन प्रसाद के खिलाफ़ दीपनगर, नालंदा थाना क्षेत्र में दर्ज हुई।
  • FIR 07.12.20 को दर्ज हुई।
  • FIR में दर्ज धाराएं भी जांच का एक महत्वपूर्ण सिरा
  • सामने आई FIR की प्रति में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149 और 337 का उल्लेख होने की बात सामने आ रही है। ये धाराएं क्रमशः दंगा, घातक हथियार से दंगा, गैरकानूनी समूह के साझा उद्देश्य के तहत किए गए अपराध और उतावलेपन या लापरवाही से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने से संबंधित थीं।
  • धारा 147 दंगा करने से, जबकि धारा 148 घातक हथियार या ऐसी वस्तु के साथ दंगा करने से संबंधित थी। धारा 149 का संबंध गैरकानूनी जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के साझा उद्देश्य में किए गए अपराध की सामूहिक जिम्मेदारी से था। वहीं धारा 337 उतावलेपन या लापरवाही से ऐसा कार्य करने से संबंधित थी, जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे और मानव जीवन अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा हो।
  • हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी जरूरी है। किसी FIR में इन धाराओं का दर्ज होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया ही था। FIR किसी घटना के संबंध में लगाए गए आरोपों और पुलिस को दी गई प्रारंभिक सूचना का दस्तावेज होती है। आरोपों की सत्यता जांच और बाद की न्यायिक प्रक्रिया से निर्धारित होती है।
  • इसलिए इस मामले में केवल FIR की तस्वीर के आधार पर आशीष कुमार को अपराधी घोषित करना उचित नहीं होगा। जरूरी यह है कि पुलिस मूल FIR, केस डायरी, संबंधित मुकदमे की स्थिति और उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड की जांच करे।
  • इसके अलावा, यदि यह FIR वास्तव में आशीष कुमार से संबंधित है, तो यह भी महत्वपूर्ण होगा कि मामला किस घटना से जुड़ा था, उसमें उसकी भूमिका क्या बताई गई थी और उस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची थी।
  • यही वह बिंदु है जहां एक दस्तावेज महज आरोप से आगे बढ़कर जांच की एक कड़ी बन सकता है-लेकिन अंतिम सत्य तभी बनेगा, जब स्वतंत्र साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया उसकी पुष्टि करें।
  • क्या वह FIR किसी गुड्डी कुमारी के नाम से थी।

इसलिए दिखाई जा रही FIR की मूल प्रति और आधिकारिक रिकॉर्ड का सत्यापन बेहद महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन की फोरेंसिक इमेजिंग, सर्वर-साइड उपलब्ध डेटा, मेटाडेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच से ही सामग्री की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सकता है।

मोबाइल लोकेशन क्या कहती है?

इस जांच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा घटना के समय मौजूद लोगों के मोबाइल फोन हो सकते हैं।

अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध डेटा हासिल किया जाता है, तो जांच यह देख सकती है कि-

  • कौन-सा मोबाइल किस समय कहां सक्रिय था?
  • घटना के समय कौन घर के आसपास था?
  • किसने किससे फोन पर संपर्क किया?
  • घटना के बाद किसे फोन किया गया?
  • जमशेदपुर से पटना जाने के दौरान संबंधित मोबाइल नंबरों की लोकेशन क्या थी?
  • क्या ये लोकेशन संबंधित लोगों के बयानों से मेल खाती हैं?

इन सवालों का जवाब किसी पक्ष की कहानी को सही या गलत साबित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे घटनाक्रम की वस्तुनिष्ठ समय-रेखा तैयार हो सकती है।

आत्मरक्षा की कहानी या कुछ और?

युवती के परिवार की ओर से पहले आशीष पर कमरे में घुसने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। यदि इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर आत्मरक्षा की बात सामने आती है, तो उसकी भी जांच आवश्यक है।

  • क्या आशीष के आने से पहले कोई विवाद था?
  • क्या उसने किसी को धमकी दी थी?
  • क्या उस धमकी की आवाज वास्तविक है?
  • क्या वह वास्तव में हमला करने के इरादे से पहुंचा था?
  • क्या उसके पास कोई हथियार था?
  • घटनास्थल पर क्या मिला?
  • उसके शरीर पर आई चोटें किन परिस्थितियों में आईं?
  • क्या चोटों का पैटर्न कथित घटनाक्रम से मेल खाता है?
  • या फिर विवाद के दौरान ऐसी स्थिति बनी, जिसकी पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है?

इनमें से किसी सवाल का जवाब अभी अंतिम रूप से नहीं दिया जा सकता।

क्योंकि एक कहानी में दो सच नहीं हो सकते

आशीष अब इस दुनिया में नहीं है।

वह अपने ऊपर लगाए जा रहे नए आरोपों का जवाब नहीं दे सकता।

यही इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है।

उसकी ओर से पहले सामने आया कथित बयान उसे पीड़ित की भूमिका में रखता है।

दूसरी ओर युवती के परिवार के आरोप उसे विवाद और कथित हमले के केंद्र में रखते हैं।

अब नई डिजिटल सामग्री उसके खिलाफ और गंभीर दावे सामने ला रही है।

लेकिन किसी मृत व्यक्ति के बारे में आरोप लगाना आसान है। उसके पक्ष में मौजूद या संभावित साक्ष्यों को सामने लाना और उनकी जांच करना कहीं अधिक कठिन है।

इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी है कि किसी एक कहानी को सच मानकर दूसरी कहानी को खारिज न किया जाए।

  1. हर दावे की स्वतंत्र जांच हो।
  2. हर डिजिटल साक्ष्य की फोरेंसिक जांच हो।
  3. हर मेडिकल दस्तावेज का परीक्षण हो।
  4. हर बयान को उपलब्ध प्रमाणों से मिलाया जाए।

अब पुलिस के सामने सिर्फ घटना नहीं, पूरी यात्रा है

अब जांच का दायरा केवल उस कमरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए जहां आशीष घायल मिला था।

जांच की कड़ी उस सुबह से शुरू होकर अस्पताल, वहां से पटना की यात्रा और फिर रूबन मेमोरियल अस्पताल तक जाती है।

एक ओर घटनास्थल है।

दूसरी ओर मेडिकल रिकॉर्ड।

बीच में सड़क का वह सफर है, जिसमें आशीष को पटना ले जाया गया।

और इस पूरी कड़ी के बीच हैं मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और कथित FIR।

अगर इन सभी को एक ही टाइमलाइन में रखा जाए, तो शायद वह तस्वीर सामने आ सकेगी जिसकी तलाश अब तक की जा रही है।

कहानी अभी खत्म नहीं हुई

बागबेड़ा की वह सुबह अब सिर्फ प्रेम प्रसंग की कहानी नहीं रही।

यह एक मौत की कहानी है।

यह दो पक्षों के अलग-अलग दावों की कहानी है।

यह डिजिटल साक्ष्यों की कहानी है।

यह एक ऐसी जांच की कहानी है, जिसमें एक-एक दावा प्रमाण की कसौटी पर परखा जाना जरूरी है।

  1. क्या आशीष ने धमकी दी थी?
  2. क्या उपलब्ध आवाज वास्तव में उसकी है?
  3. क्या उसके खिलाफ बताई जा रही FIR वास्तविक और उसी व्यक्ति से संबंधित है?
  4. क्या वह युवती के घर किसी गलत इरादे से गया था?
  5. क्या विवाद आत्मरक्षा में हुआ?
  6. क्या उसे घर में बंद कर पीटा गया?
  7. क्या जमशेदपुर से पटना की यात्रा के दौरान उसकी हालत में कोई ऐसा बदलाव हुआ, जिसकी अलग से जांच जरूरी है?
  8. और क्या उस यात्रा के दौरान वास्तव में कुछ ऐसा हुआ, जो अभी तक सामने नहीं आया?

इन सवालों के जवाब किसी ऑडियो क्लिप या किसी एक पक्ष के बयान में नहीं मिलेंगे।

सच को सभी साक्ष्यों के बीच तलाशना होगा।

आशीष कुमार की मौत हो चुकी है।

उसका परिवार अपना बेटा खो चुका है।

अब इस कहानी को आरोपों की भीड़ में खो जाने देने के बजाय जरूरत है एक ऐसी जांच की, जो घटनास्थल से लेकर अस्पताल और जमशेदपुर से पटना तक हर कड़ी को जोड़े।

क्योंकि बागबेड़ा की उस सुबह का सच अभी अधूरा है।

और इस कहानी का अगला अध्याय शायद किसी बयान से नहीं-

किसी डिजिटल साक्ष्य, किसी मेडिकल रिपोर्ट या किसी ऐसे प्रमाण से लिखा जाएगा, जिसे झुठलाना मुश्किल हो।