11 साल बाद झारखंड पुलिस के 800+ अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

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– संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: मूल याचिकाकर्ताओं को ‘डीम्ड क्वालिफाइड’ मानकर चार सप्ताह में बहाली पूरी करे राज्य सरकार

रांची, 25 अगस्त। झारखंड पुलिस आरक्षी नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 4/2015) के तहत बीते 11 वर्षों से नियुक्ति की आस लगाए 800 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। अदालत ने सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में ‘डीम्ड क्वालिफाइड’ मानते हुए राज्य सरकार को अगले चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है।

यह मामला ‘जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य’ से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, फिर भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जहाँ पूर्व न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने पूर्व में इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देते हुए पुनः मेडिकल और शारीरिक परीक्षण का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पुलिस बोर्ड द्वारा आयोजित 1600 मीटर दौड़ की कठिन शर्तों (3 मिनट की समयसीमा) के कारण मात्र दो अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे। इस पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने मानवीय आधार पर सभी मूल याचिकाकर्ताओं को ‘डीम्ड क्वालिफाइड’ करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसमें शामिल लगभग 300 होमगार्ड जवानों को भी समायोजित किया जाए। हालाँकि, यह राहत केवल मूल याचिकाकर्ताओं के लिए है और इसे भविष्य के लिए नजीर नहीं माना जाएगा।