– संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट
लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 11वीं-13वीं JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर को तत्काल जॉइनिंग का आदेश
रांची, 22 अगस्त: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने का निर्णय मनमाना है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने निर्णय लेते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। अदालत ने टिप्पणी की कि अब तक कोई ऐसा ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है कि गड़बड़ी किसने की है, ऐसे में सभी चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाना अनुचित है।
अदालत ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल जॉइन कराने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है, तब तक राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार फिलहाल नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकेगी।

