पटना, 26 अगस्त, 2025 – बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राजस्व महा-अभियान के तहत पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत (भू-धारक) का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन दिए जाएंगे, उन्हें हर हाल में स्वीकार किया जाए और उनकी तत्काल एंट्री की जाए।
यह आदेश विभाग को प्राप्त हो रही शिकायतों के बाद जारी किया गया है। कई रैयतों ने शिकायत की थी कि उनके आवेदन को यह कहकर नहीं लिया जा रहा है कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है, या जमीन गैर-मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है। विभाग ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले हर रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए। आवेदन लेने के दौरान किसी भी तरह की प्रारंभिक छानबीन नहीं की जाएगी। यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तो यह सब बाद में निष्पादन के चरण में किया जाएगा।
श्री सिंह ने कहा कि आवेदन लेने से मना करने या प्रारंभिक छानबीन करने से लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी शिविर प्रभारियों और कर्मियों को इस आदेश से तुरंत अवगत कराया जाए ताकि सभी आवेदन स्वीकार किए जा सकें।
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Anjaan Jee
Editor in Chief & Publisher