निगरानी कोर्ट ने 49 लाख से अधिक की संपत्ति राज्यसात करने का दिया आदेश

Live ख़बर

– Santosh K Srivastav : Editor in Chief & Publisher

तत्कालीन एसडीओ गुलाम मुस्तफा अंसारी की कथित आय से अधिक अर्जित संपत्ति बिहार सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश

पटना, 03 अगस्त। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), जयनगर (मधुबनी) गुलाम मुस्तफा अंसारी की 49,03,963 रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति बिहार सरकार के पक्ष में राज्यसात (जब्त) करने का आदेश पारित किया है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को प्राधिकृत पदाधिकारी ब्रजेश कुमार पाठक ने निगरानी थाना कांड संख्या 137/2016 से संबंधित राज्यसात वाद संख्या 04/2021 में यह आदेश जारी किया। यह मामला तत्कालीन एसडीओ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप से संबंधित है।

ब्यूरो के अनुसार, गुलाम मुस्तफा अंसारी के विरुद्ध 9 दिसंबर 2016 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके उपरांत 17 मार्च 2021 को विशेष न्यायालय में कथित रूप से आय से अधिक अर्जित 49,03,963 रुपये की चल एवं अचल संपत्ति को राज्यसात करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

Follow this link to JOIN our WhatsApp Community

मामले में बिहार सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने पैरवी की। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित संपत्ति को बिहार सरकार के पक्ष में राज्यसात करने का आदेश पारित किया।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से अब तक विशेष निगरानी न्यायालय द्वारा 47 राज्यसात वादों में कुल 32,83,59,105 रुपये मूल्य की कथित आय से अधिक अर्जित संपत्ति को बिहार सरकार के पक्ष में राज्यसात करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इनमें वर्ष 2024 में तीन मामलों में 6,43,29,746 रुपये, वर्ष 2025 में तीन मामलों में 2,30,67,812 रुपये तथा वर्ष 2026 में अब तक दो मामलों में 65,48,121 रुपये मूल्य की संपत्ति राज्यसात करने के आदेश शामिल हैं।