BSL ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भेजा नोटिस

Live ख़बर

संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

30 दिनों में लीज शर्तों के अनुरूप बायलॉज करने का निर्देश, अनधिकृत हस्तांतरण पर रोक

बोकारो, 19 अगस्त 2026। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने बोकारो स्टील एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड पर लीज शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बीएसएल प्रबंधन ने सोसाइटी को औपचारिक नोटिस जारी कर 60 वर्षों के लिए लीज पर दी गई 90 एकड़ भूमि के मूल प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि लीज की जमीन का उपयोग बीएसएल के सेवारत कर्मचारियों के आवासीय विकास के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जाना है। लीज शर्तों के विपरीत किसी प्रकार का आवंटन, हस्तांतरण या बायलॉज में बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2022 में बायलॉज संशोधन पर बीएसएल की आपत्ति

बीएसएल के नोटिस के अनुसार, सोसाइटी ने वर्ष 2022 में प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बिना अपने बायलॉज में संशोधन किया। इसके तहत नियमित कर्मचारियों के साथ पूर्व और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सदस्यता के दायरे में शामिल किया गया।

प्रबंधन ने इसे 4 दिसंबर 1970 को निष्पादित मूल लीज एग्रीमेंट की धारा 4, 12 और 16 के विपरीत बताया है। बीएसएल का कहना है कि सोसाइटी द्वारा आंतरिक स्तर पर किए गए किसी संशोधन से मूल लीज एग्रीमेंट की कानूनी शर्तें प्रभावित नहीं हो सकतीं।

30 दिनों में व्यवस्था सुधारने का निर्देश

बीएसएल ने सोसाइटी को 30 दिनों के भीतर बायलॉज और सदस्यता व्यवस्था को मूल लीज एग्रीमेंट के अनुरूप करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही लीज की शर्तों के विपरीत किसी भी प्लॉट या भवन के हस्तांतरण, म्यूटेशन और अन्य लेन-देन पर रोक लगाने को कहा गया है। प्रबंधन ने अब तक हस्तांतरित किए गए सभी प्लॉट और मकानों की विस्तृत सूची भी मांगी है।

90 एकड़ भूमि का होगा भौतिक सत्यापन

बीएसएल प्रबंधन ने लीज क्षेत्र में शामिल पूरी 90 एकड़ भूमि के फिजिकल वेरिफिकेशन और ऑडिट में सहयोग करने का निर्देश सोसाइटी को दिया है। इसके माध्यम से लीज क्षेत्र के उपयोग और अब तक किए गए आवंटन एवं हस्तांतरण की स्थिति की जांच की जाएगी।

प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो लीज निरस्तीकरण समेत प्रचलित संविदात्मक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बिना अनुमति लेन-देन नहीं करने की हिदायत

बीएसएल ने कर्मचारियों, आम लोगों और अन्य संबंधित पक्षों को भी सावधान किया है। प्रबंधन ने कहा है कि सोसाइटी की जमीन, प्लॉट या निर्मित भवन से संबंधित किसी भी हस्तांतरण अथवा वित्तीय लेन-देन से पहले लागू वैधानिक और संविदात्मक प्रावधानों की जानकारी लेना जरूरी है।

बीएसएल की लिखित सहमति और लीज की शर्तों का पालन किए बिना किया गया कोई भी लेन-देन अवैध माना जाएगा। ऐसे लेन-देन की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी।

Verified by MonsterInsights