पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: The Cake’s Delight का लाइसेंस रद्द, Winni 3 दिन के लिए बंद

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-लाइव ख़बर नेशन || संतोष श्रीवास्तव

एक्सपायरी माल पर चला बुलडोजर: The Cake Boss का सामान जब्त, Monginis समेत अन्य को सुधार का नोटिस

पटना, 24 अक्टूबर: राजधानी पटना में आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले बेकरी संचालकों और खाद्य कारोबारियों पर खाद्य संरक्षा विभाग ने सख्त तेवर अपनाए हैं। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने शहर के अलग-अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस औचक निरीक्षण के दौरान कई नामी बेकरी प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी सामान, कीट-पतंगों की मौजूदगी, सड़े-गले घटक और साफ-सफाई की घोर अनदेखी उजागर हुई। विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने पर जक्कनपुर स्थित ‘The Cake’s Delight’ का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उत्पादन बंद करने का फरमान जारी कर दिया। वहीं बड़ी पहाड़ी स्थित ‘Winni Retails Pvt. Ltd.’ में भारी गंदगी मिलने पर उसे तीन दिनों के लिए बंद करा दिया गया है।

जक्कनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बिग्रहपुर ढलाई रोड स्थित ‘The Cake’s Delight’ में जांच के दौरान न तो फूड लाइसेंस प्रदर्शित मिला और न ही रसोई, स्टोर व ड्रेनेज में स्वच्छता के नियम पूरे मिले। यहां से करीब ₹13,500 मूल्य के एक्सपायरी डोनट प्रीमिक्स पाउडर, वाइट व डार्क कंपाउंड, फ्रूट कॉकटेल, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ग्लूटेन पाउडर, टोमैटो केचप और सड़े पनीर को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान से लूज चीज व केक के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और सुधार के लिए धारा 32 के तहत 14 दिनों का नोटिस थमाया गया है। इसके अलावा बोरिंग कैनाल रोड स्थित ‘The Cake Boss’ में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नदारद मिले और असंतोषजनक भंडारण के चलते लगभग ₹4,450 की संदिग्ध सामग्री जब्त की गई।

बड़ी पहाड़ी स्थित ‘Winni Retails’ में निरीक्षण के दौरान खुले कूड़ेदान, कीटों का जमावड़ा, एक्सपायरी कच्चा माल और बिना तापमान लॉगबुक के चल रहे डीप फ्रीजर पाए गए। यहां से बासी क्रीम, ब्राउनी मिक्स, केक और टोफू नष्ट करवाकर प्रतिष्ठान को तीन दिनों के लिए सील करने का निर्देश दिया गया। वहीं बेली रोड शेखपुरा के ‘Laxmi Enterprises’ में बेचे जा रहे केक पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि ही दर्ज नहीं थी। मसौढ़ी स्थित ‘Monginis’ आउटलेट (Devour Your Foods LLP) में भी खुले डस्टबिन और गंदे शौचालयों जैसी कमियां पाई गईं। दोनों को 14 दिनों के भीतर व्यवस्था दुरुस्त कर रिपोर्ट सौंपने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे।

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