तंबाकू बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई

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– संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर पुलिस की नजर, हर थाना माह में चलाएगा कम से कम पांच अभियान

बोकारो : 22 अगस्त 2026

बोकारो में सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री एवं कोटपा एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा एक्ट) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिला पुलिस एवं प्रशासन के कोटपा नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर और सभी थानों के नोडल अधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेगी निगरानी

पुलिस अधीक्षक ने तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास जन जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। इन सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री मिलने पर उसे जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

इसके लिए जिले के सभी थानों में एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

हर थाना माह में चलाएगा पांच अभियान

बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रचार तथा कोटपा एक्ट के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना नोडल अधिकारियों को प्रत्येक माह कम से कम पांच अभियान चलाना सुनिश्चित करने को कहा। अभियान के दौरान नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कोटपा एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन और पुलिस की इस पहल का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के साथ लोगों, विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन से दूर रखने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।