अंतरंग वीडियो वायरल करने वाला आरोपी बालीडीह पुलिस के हत्थे चढ़ा, मोबाइल बरामद

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Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher

बोकारो, झारखंड, 19 दिसंबर 2025 : बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। दिनांक 18.12.2025 को बालीडीह थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला द्वारा थाना में लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उसने बताया कि कुछ दिन पूर्व वह अपने पुरुष मित्र विक्की कुमार, पिता सत्येन्द्र सिंह, निवासी कुर्मीडीह, थाना बालीडीह, जिला बोकारो से मिलने गई थी।

पीड़िता के अनुसार, इसी दौरान विक्की कुमार ने बिना उसकी जानकारी के उसका अंतरंग वीडियो बना लिया। दिनांक 17.12.2025 को आरोपी द्वारा उक्त आपत्तिजनक वीडियो पीड़िता के रिश्तेदारों, शिक्षक, भाई एवं दोस्तों के मोबाइल पर भेजकर वायरल कर दिया गया। वीडियो के वायरल होने की जानकारी मिलते ही पीड़िता मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो गई और न्याय की गुहार लगाने थाना पहुंची।

पीड़िता के आवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 360/25, दिनांक 18.12.2025 दर्ज किया गया। इस कांड में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74/76/75/294 एवं आईटी एक्ट की धारा 66(ई)/67/67(ए) के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के प्राथमिक अभियुक्त विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विक्की कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।

इस मामले में बालीडीह थाना में पूर्व से दर्ज धारा 354(ग)/504/509 भादवि से संबंधित रिकॉर्ड भी संज्ञान में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी:

  1. पु०नि० नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी, बालीडीह थाना
  2. पु०अ०नि० अजय कुमार राय
  3. पु०अ०नि० चन्द्रदेव कुमार
  4. स०अ०नि० धनेश्वर महतो
  5. हवलदार जबरा मुंडू
  6. आरक्षी-503 लालदेव मोची

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह के साइबर एवं सामाजिक अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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