-लाइव ख़बर नेशन || एस०एन०चतुर्वेदी
एसडीएम कृष्णा जोशी और एसडीपीओ रामकृष्ण ने दिए सख्त निर्देश; पंडाल 40 फीट और प्रतिमा 20 फीट से ऊंची नहीं होगी
पटना/बाढ़, 06 अक्टूबर 2026 : दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बाढ़ अनुमंडल सभागार में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) कृष्णा जोशी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) रामकृष्ण, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा क्षेत्र की सभी दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के अध्यक्ष व सचिव शामिल हुए।
बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूजा पंडाल की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट और प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं होगी। मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत प्रतिमाओं का विसर्जन गंगा नदी में न कर नगर परिषद द्वारा बनाए जाने वाले कृत्रिम तालाबों में ही किया जाएगा।
प्रशासन ने पूजा समितियों को सुरक्षा मानकों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। पंडालों में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने, पहचान पत्र धारक स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) की प्रतिनियुक्ति करने और सहायता केंद्र (हेल्प डेस्क) स्थापित करने को अनिवार्य किया गया है। पंडाल परिसर को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग डस्टबिन रखे जाएंगे। विद्युत सुरक्षा के तहत बिजली विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेने, गुणवत्तापूर्ण कवर्ड तार व एमसीबी लगाने और ओवरहेड बिजली तारों से पंडाल की दूरी कम से कम 4 फीट रखने का आदेश दिया गया है।
पूजा और विसर्जन जुलूस में डीजे (DJ) बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने दो टूक कहा कि किसी भी सूरत में डीजे का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पूजा समितियों को अपने-अपने स्थानीय थाने से विधिवत लाइसेंस लेने और लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमंडल कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
