सीसीएल में एमएमडीआर अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

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Santosh K Srivastav : Editor in Chief & Publisher.

अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों और हालिया संशोधनों की जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रांची, 9 जून 2026: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 9 जून 2026 से शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों से अवगत कराना तथा नियामकीय प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन) चंद्र शेखर तिवारी, महाप्रबंधक (एचआरडी) एम. एफ. हक, विभागाध्यक्ष (सुरक्षा) मेजर मनीष राज तथा अतिथि संकाय एवं आईपीएस (सेवानिवृत्त) विपुल शुक्ला उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, स्टाफ ऑफिसर (एचआर), स्टाफ ऑफिसर (माइनिंग), परियोजना पदाधिकारी, खान प्रबंधक तथा अन्य संबंधित अधिकारी भाग ले रहे हैं। महाप्रबंधक (एचआरडी) एम. एफ. हक ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

अपने संबोधन में हर्ष नाथ मिश्र ने एमएमडीआर अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की गहन समझ आवश्यक है।

वहीं, चंद्र शेखर तिवारी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एचआरडी विभाग की सराहना करते हुए कहा कि अवैध खनन के प्रति जागरूकता बढ़ाना संगठनात्मक हितों की सुरक्षा और विधिसम्मत खनन संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को नवीनतम कानूनी प्रावधानों और व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, हालिया संशोधनों तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से संगठन में अनुपालन संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने तथा खनन कार्यों को कानूनी मानकों के अनुरूप संचालित करने में सहायता मिलेगी।